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फॉर्म गरीबों का, ले गये एपीएलवाले

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा. शहर के आठ केंद्रों पर12 हजार से अधिक फॉर्म वितरित जमशेदपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत रविवार को शहरी क्षेत्र में राशनिंग विभाग के आठ केंद्रों में कुछ ही घंटों में 12 हजार से अधिक फॉर्म लोग ले गये. हालांकि इसके तहत गरीबों को इसकी सुविधा मिलनी है, जबकि […]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा. शहर के आठ केंद्रों पर12 हजार से अधिक फॉर्म वितरित
जमशेदपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत रविवार को शहरी क्षेत्र में राशनिंग विभाग के आठ केंद्रों में कुछ ही घंटों में 12 हजार से अधिक फॉर्म लोग ले गये. हालांकि इसके तहत गरीबों को इसकी सुविधा मिलनी है, जबकि रविवार को फॉर्म लेने वालों में ज्यादातर एपीएल के लोग थे.
सुबह से नौ बजे से ही सभी केंद्रों पर आधा किलोमीटर तक लोग कतार में खड़े थे. वहां मौजूद अधिकारियों ने कई बार लोगों को समझाया कि ये फॉर्म सिर्फ गरीबों के लिए है, लेकिन लोग फॉर्म लेकर ही गये. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार से 15 जुलाई तक केंद्र पर फॉर्म वितरण नहीं करने का फैसला लिया है. अब आंगनबाड़ी सेविका, कलस्टर रिसोर्स पर्सन गरीब बस्ती में जाकर फॉर्म भरने और घर पहुंचकर लाभुक परिवार का सत्यापन करेंगे. इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका को सामाजिक, आर्थिक जनगणना के दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं.
केंद्रों का किया निरीक्षण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में छूटे लोगों को फॉर्म वितरण केंद्र का रविवार को विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी बिंदेश्वरी ततमा ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एमओ, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ने अपनी-अपनी मजबूरी गिनाते हुए सबको फॉर्म देने की बात कही.
क्या है लक्ष्य
अभियान में एक भी गरीब (कूड़ा चुनने वाला, झाड़ू लगाने वाला, फुटपाथी दुकानदार, कुली, ठेला चालक, सिर पर बोझा ढोने वाला, घरेलू मजदूर, अकुशल श्रमिक, राजमिस्त्री, फेरीवाला, पीउन, सुरक्षा पहरी, पेंटर, वेल्डर, बिजली मिस्त्री, मैकेनिक, दर्जी, प्लंबर, माली, धोबी, मोची, नि:शक्त, विधवा, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले, जिसका कोई सहारा नहीं, भिखारी आदि) का नाम नहीं छोड़ने का लक्ष्य है.
15 जुलाई 2015 तक फॉर्म मिलने व जमा करना है.एक-एक फॉर्म का सत्यापन किया जायेगा. सरकार की ओर से तय मानक में सही पाये जाने वालों का नाम ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मे जोड़ा जायेगा.
-बिंदेश्वरी ततमा, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धालभूम,

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