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फ्लैटों का निबंधन कराने का नोटिस
जमशेदपुर : निकायों से अक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले चुके शहरी क्षेत्र के फ्लैट मालिकों को फ्लैट का निबंधन दंड शुल्क के साथ कराने के लिए निकायों ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. डीसी के आदेश पर निकायों ने क्षेत्रवार सूची तैयार कर नोटिस भेजना शुरू किया है. निकायों से सूची मिलने के बाद निबंधन विभाग […]
जमशेदपुर : निकायों से अक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले चुके शहरी क्षेत्र के फ्लैट मालिकों को फ्लैट का निबंधन दंड शुल्क के साथ कराने के लिए निकायों ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. डीसी के आदेश पर निकायों ने क्षेत्रवार सूची तैयार कर नोटिस भेजना शुरू किया है. निकायों से सूची मिलने के बाद निबंधन विभाग भी ऐसे फ्लैटों के बिल्डर को नोटिस निर्गत कर निबंधन कराने को कहेगा.
दो हजार से ज्यादा फ्लैट का निबंधन नहीं : शहर में दो हजार से ज्यादा फ्लैट का निबंधन मालिकों ने नहीं कराया है. इसकी सबसे अधिक संख्या जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में है. सभी फ्लैटों का निबंधन होने पर सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व मिलेगा. कई ऐसे फ्लैट मालिक हैं, जिन्हें साल 2000 में निकाय से अक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है. वे 15 वर्षो से फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन फ्लैट का निबंधन अबतक नहीं कराया है.
50 हजार तक जुर्माना का प्रावधान:फ्लैट का निबंधन नहीं कराने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है. झारखंड अपार्टमेंट एक्ट 2011 में निकायों के विशेष पदाधिकारी को फ्लैट का निबंधन करने का एक तरफा आदेश जारी करने का अधिकार है.
– निकायों से अक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के बाद नहीं कराया रजिस्ट्रेशन
– निबंधन नहीं कराने पर निकाय जारी करेगा एकतरफा आदेश
– सभी फ्लैट का निबंधन करने से सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व मिलेगा
‘‘फ्लैट मालिक के आवेदन पर बिल्डर को फ्लैट का निबंधन कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है. नोटिस के बाद भी निबंधन नहीं कराने पर कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भवन मालिक का सभी कागजात सही होने पर झारखंड अपार्टमेंट एक्ट 2011 के तहत एक तरफा आदेश जारी कर निबंधन कराने का आदेश दिया जायेगा.
– दीपक सहाय, विशेष पदाधिकारी, जेएनएसी
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