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एक रुपये प्रति किलो ही मिलेगा चावल : सरयू राय

जमशेदपुर: खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की तिथि अगस्त माह के बाद कभी भी घोषित कर दी जायेगी. जब तक यह लागू नहीं होता है तब इस विभाग में सचिव से लेकर निचले स्तर किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं होगा. उक्त बातें खाद्य आपूर्ति और संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहीं. श्री राय […]

जमशेदपुर: खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की तिथि अगस्त माह के बाद कभी भी घोषित कर दी जायेगी. जब तक यह लागू नहीं होता है तब इस विभाग में सचिव से लेकर निचले स्तर किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं होगा. उक्त बातें खाद्य आपूर्ति और संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहीं.

श्री राय मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे. श्री राय ने बताया कि जिन लोगों का नाम नहीं जोड़े जा सके हैं उनके लिए एक से 15 जुलाई तक अभियान चलाया जायेगा. नये अधिनियम के लागू होने से 35 लाख परिवार की जगह 49 लाख लोग इस दायरे में आ जायेंगे. श्री राय ने कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया था कि एक रुपये प्रति किलो चावल की जगह 3 रुपये में सबको चावल देगी क्योंकि केंद्र सरकार 3 रुपये ही चावल का रेट दे रही है. वर्तमान में राज्य सरकार पांच रुपये 68 पैसे के हिसाब से चावल खरीद रही है और एक रुपये में चावल दे रही है. लेकिन हमारे विभाग ने यह माना है कि 49 लाख लोग इसमें जुट जायेंगे और सब्सिडी की राशि 3 रुपये केंद्र सरकार देगी तो अगर हम लोग एक रुपये में ही चावल देंगे तो कोई भी अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार पर नहीं आयेगी. वर्तमान में जो 300 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर दी जाती है, उसी सब्सिडी में लोग कवर हो जायेंगे और एक रुपये में ही लोगों को चावल मिला करेगी. उन्होंने कहा कि हर गोदाम में मैनेजर की नियुक्ति की जायेगी. दिसंबर तक नियुक्ति कर दी जायेगी. जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अफसरों की मदद ली जायेगी. 15 अगस्त तक सारे लाभुकों को राशन कार्ड मिल जाना है.

एक माह तक कड़ी निगरानी रहेगी. श्री राय ने कहा कि सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक माह तक कड़ी निगरानी की जायेगी. एसएमएस सिस्टम के जरिये जानकारी दी जायेगी कि दुकान में राशन पहुंचा है या नहीं या कब लेना है. इसके लिए दो जिला में सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है.
ये सारे लोग अब राशन कार्ड बना सकेंगे. 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, विधवा या परित्यक्ता, विकलांगता 40 फीसदी जिसकी हो, नि:शक्त, कैंसर, एड्स, कुष्ठ या अन्य असाध्य रोगों से ग्रस्त लोग, भिखारी, गृह विहीन, कूड़ा चुनने वाले, झाड़ू मारने वाले, निर्माण कार्य में संलगA श्रमिक, राजमिस्त्री, अकुशल श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कुली, सिर पर बोझा उठाने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, फूटपाथी दुकानदार, फेरीवाला, छोटे दुकानों के पिउन, सिक्यूरिटी गार्ड, पेंटर, वेल्डर, बिजली मिस्त्री, मैकेनिक, दरजी, नल मिस्त्री, माली, धोबी, मोची.

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