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परसुडीह : श्याम हत्याकांड में प्रशांत को उम्रकैद

– एडीजे-2 की अदालत ने सुनाया फैसला – 10 हजार जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त कैद – कोर्ट में युवती समेत 14 लोगों की हुई गवाही – पत्थर से कुचलकर की गयी थी हत्या संवाददाता, जमशेदपुरपरसुडीह के श्याम मुर्मू हत्याकांड में दोषी करार दिये गये प्रशांत हेम्ब्रम को एडीजे-2 क ी अदालत ने […]

– एडीजे-2 की अदालत ने सुनाया फैसला – 10 हजार जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त कैद – कोर्ट में युवती समेत 14 लोगों की हुई गवाही – पत्थर से कुचलकर की गयी थी हत्या संवाददाता, जमशेदपुरपरसुडीह के श्याम मुर्मू हत्याकांड में दोषी करार दिये गये प्रशांत हेम्ब्रम को एडीजे-2 क ी अदालत ने उम्रकैद व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने बीते सोमवार को दोषी करार दिया था. इस मामले में कुल 14 लोगों की गवाही हुई. इसमें श्याम मुर्मू की प्रेमिका भी शामिल है. इस संबंध में रामचंद्र मुर्मू ने परसुडीह थाना में प्रशांत हेम्ब्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस केस में वादी की ओर से एपीपी एसके शुक्ला ने कोर्ट में बहस किया. क्या था मामला : बताया जाता है कि श्याम मुर्मू और प्रशांत हेम्ब्रम परसुडीह निवासी एक ही युवती से प्रेम करते थे. इस कारण दोनों में कई बार अनबन हो चुकी थी. इसी दौरान 31 मई 2011 को युवती के घर से दो सौ मीटर की दूरी पर प्रशांत हेम्ब्रम ने श्याम मुर्मू के साथ मारपीट की. उसके बाद पत्थर से कुचल कर श्याम की हत्या कर दी. हत्या के बाद प्रशांत ने पत्थर पास के तालाब में फेंक दिया. आरोपी के बयान के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर तालाब से बरामद किया था. कोर्ट में श्याम की प्रेमिका युवती ने बयान दिया था कि हत्या के बाद प्रशांत ने मुझे बताया था कि उसने श्याम की हत्या कर दी है.

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