वरीय संवाददाता, जमशेदपुरजंगल-झाड़ी की जमीन, जिस पर आदिम जनजाति एवं जनजाति रैयतों का दखल है, उसकी सूची बनेगी. इसके बाद उनसे वनाधिकार पट्टा देने के लिए आवेदन लिया जायेगा. यह निर्णय उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न बैठक में लिया गया. बैठक में वन विभाग एवं अंचल के कर्मचारियों को तालमेल बना कर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जंगल-झाड़ी की जितनी जमीन है उसमें जनजाति एवं आदिम जन जाति रैयतों का दखल है तो उसकी सूची बना कर पट्टा देने के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा. प्रोटेक्टेड एवं रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर जो ट्राइबल खेती कर रहे हैं तथा मकान बना कर रह रहे हैं, उसकी सूची बनाने का निर्देश वन विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया. साथ ही वन उत्पाद( केंदु पत्ता, बांस, लाह, महुआ समेत अन्य) चुनने वालों की सूची बनाने को कहा गया, ताकि उन्हें वन उत्पाद चुनने का अधिकार दिया जा सके . नक्शा का मिलान कर सूची तैयार करने का निर्देश1934-35 की सर्वे में जो वन भूमि घोषित थी उसमें से कई वन भूमि 1964 के सर्वे में रैयत के खाते में दर्ज है. अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नक्शा का मिलान कर ऐसे लोगों की सूची बनायें ताकि उन्हें वनाधिकार पट्टा दिया जा सके. वनाधिकार पट्टा के लिए पूर्व से प्राप्त आवेदनों का अंचल और वन विभाग के कर्मचारियों को संयुक्त रूप से सत्यापन करने का निर्देश दिया गया, ताकि वनाधिकार पट्टा देने की कार्रवाई की जा सके. बैठक में एडीसी सुनील कुमार, एसडीओ प्रेम रंजन, घाटशिला के एसडीओ गिरजा शंकर प्रसाद, सभी अंचलाधिकारी, डीएफओ, रेंजर, एसीएफओ शामिल हुए.
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जंगल-झाड़ी जमीन पर रहने वाले ट्राइबल की बनेगी सूची, मिलेगा पट्टा (घाटशिला के लिए)
वरीय संवाददाता, जमशेदपुरजंगल-झाड़ी की जमीन, जिस पर आदिम जनजाति एवं जनजाति रैयतों का दखल है, उसकी सूची बनेगी. इसके बाद उनसे वनाधिकार पट्टा देने के लिए आवेदन लिया जायेगा. यह निर्णय उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न बैठक में लिया गया. बैठक में वन विभाग एवं अंचल के कर्मचारियों को तालमेल […]
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