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देशी व विदेशी शराब दुकानों में उत्पाद विभाग स्वयं संदेह के घेरे में

संवाददाता, किरीबुरूसूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत हरिशंकर प्रसाद द्वारा उत्पाद विभाग, चाईबासा से शहर में संचालित देशी व विदेशी शराब दुकानों के बाबत मांगी गयी सूचना में उत्पाद विभाग स्वयं संदेह के घेरे में नजर आ रहा है. सहायक जन सूचना पदाधिकारी सह निरीक्षक उत्पाद, सदर, चाईबासा ने जो सूचना उपलब्ध करायी है, […]

संवाददाता, किरीबुरूसूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत हरिशंकर प्रसाद द्वारा उत्पाद विभाग, चाईबासा से शहर में संचालित देशी व विदेशी शराब दुकानों के बाबत मांगी गयी सूचना में उत्पाद विभाग स्वयं संदेह के घेरे में नजर आ रहा है. सहायक जन सूचना पदाधिकारी सह निरीक्षक उत्पाद, सदर, चाईबासा ने जो सूचना उपलब्ध करायी है, उसमें दो विदेशी व एक देशी शराब दुकान की बंदोबस्ती दीनदयाल शिवहरे के नाम से किरीबुरू में किये जाने की बात कही गयी है. जबकि सच्चाई यह है कि एक अंग्रेजी शराब दुकान मेघाहातुबुरू में वर्षों से चल रही है. वह भी सेल प्रबंधन द्वारा राम स्वरूप दास के नाम जूता मरम्मत दुकान के नाम पर शनिचरा बाजार में स्थित दुकान नं. 12 में है. जबकि किरीबुरू एवं मेघाहातुबुरू दोनों अलग है, जिसके पोस्टल पिन नंबर भी अलग हैं. जहां तीनों शराब दुकानें खोली गयी हैं. उस दुकान से जुड़े पट्टा, अलॉटमेंट पेपर आदि किसी प्रकार का प्रमाण जिसमें दुकान का मालिकाना हक हो वह विभाग उपलब्ध नहीं करा पा रहा है. जिससे तीनों दुकानें सरकारी नियमों को ताक पर रख कर खोलने की बात सामने आ रही है. इस बाबत उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड सरकार ने अधीक्षक उत्पाद, प. सिंहभूम को पत्र लिख कर पूरे मामले की जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है. सबसे बड़ा सवाल है कि किरीबुरू की जगह मेघाहातुबुरू में वर्षों से एक विदेशी शराब दुकान कैसे चल रही है. सेल के लीज क्षेत्र में सेल के बिना अनुमति से कैसे दुकान खोली गयी. पूरा मामला संदेहास्पद है.

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