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रघुनाथ ने दायर की है याचिका, दूसरी की तैयारी!

जमशेदपुर : टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय की ओर से चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इसका केस नंबर 1494/2015 है. इस केस की लिस्टिंग कर दी गयी है, लेकिन सुनवाई की तिथि तय नहीं की गयी है. हालांकि इस मामले को लेकर रघुनाथ पांडेय से […]

जमशेदपुर : टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय की ओर से चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इसका केस नंबर 1494/2015 है. इस केस की लिस्टिंग कर दी गयी है, लेकिन सुनवाई की तिथि तय नहीं की गयी है. हालांकि इस मामले को लेकर रघुनाथ पांडेय से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पायी. इस मामले में और लोगों ने भी श्रमायुक्त से लेकर हाइकोर्ट के पास पार्टी बनने की तैयारी की है और कानूनी राय लेने के बाद इसकी पहल शुरू की गयी है.
इसमें मुख्य रूप से भगवान सिंह, अरुण सिंह, आरके सिंह, आरसी जैसे सरीखे नेता शामिल हैं. इस याचिका में डीसी व एसपी की देखरेख में कराये गये चुनाव को लेकर ही सवाल उठाये गये हैं.
कहा गया है कि चुनाव डीसी व एसपी की देखरेख में हुआ है, यह सही है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनायी गयी है, उसको लेकर आपत्ति जतायी गयी है. बताया जाता है कि वरिष्ठ वकीलों की टीम के सहयोग से यह याचिका दायर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि याचिका सही है और इसको हर हाल में मंजूर होना चाहिए. रघुनाथ पांडेय की याचिका से अलग हटकर एक और याचिका करने की तैयारी की जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) के माध्यम से सूचना मांगी गयी थी, लेकिन यह उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसके बाद इससे संबंधित कुछ दस्तावेज डीसी व एसपी ऑफिस से उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर दूसरी याचिका दायर करने की योजना पर काम चल रहा है.
चुनाव की प्रक्रिया पर उठाये गये सवाल
– देश के पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कानून कहता है कि कोई भी अगर चुनाव लड़ता है तो मतगणना उसके सामने होनी चाहिए या फिर उसका कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन टाटा वर्कर्स यूनियन के ऑफिस बियररों का जब मतगणना कराया गया तो सारे प्रत्याशियों को हटाकर जिला प्रशासन द्वारा स्वत: मतगणना करने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया था.
त्न कमेटी मेंबरों की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को काउंटिंग टेबुल के सामने बैठने दिया गया था, जो नियमत: सही कदम था, लेकिन ऑफिस बियररों के चुनाव में ऐसा नहीं अपनाया गया. त्न दो तरह का स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप केस में लगाया गया है

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