वरीय संवाददाता, जमशेदपुरशिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत कोटे की सीटों पर नामांकन में निजी स्कूलों द्वारा हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी का मामला प्रकाश में आया है. जानकारी के मुताबिक एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कमजोर व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन से संबंधित आदेश दिया था. आदेश के आलोक में जिला आरटीइ सेल द्वारा सभी स्कूलों को कोटे की सीटों के लिए आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों की सूची सौंपने का निर्देश दिया गया था. ताकि अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी कर नामांकन सुनिश्चित कराया जा सके. सेल से मिली जानकारी के अनुसार स्कूलों को आदेश की प्रति भी प्रेषित की गयी थी. बावजूद सेल को सूची नहीं सौंपी गयी.
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निजी स्कूलों ने की आदेश की अनदेखी!
वरीय संवाददाता, जमशेदपुरशिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत कोटे की सीटों पर नामांकन में निजी स्कूलों द्वारा हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी का मामला प्रकाश में आया है. जानकारी के मुताबिक एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कमजोर व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन से संबंधित आदेश […]
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