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सरकार ने वापस लिया टैक्स, अब ङ्म661 में सिलिंडर (सिलिंडर का फोटो)

उपमुख्य संवाददाता, जमशेदपुर राज्य सरकार ने डीबीटीएल योजना से जुड़े ग्राहकों से रसोई गैस सिलिंडर पर वाणिज्य कर नहीं लेने का फैसला किया है. ज्ञात हो कि राज्य सरकार का वाणिज्य कर के कारण ग्राहकों को प्रति सिलिंडर 19-20 रुपये महंगा मिल रहा था. अब ग्राहकों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली पूरी […]

उपमुख्य संवाददाता, जमशेदपुर राज्य सरकार ने डीबीटीएल योजना से जुड़े ग्राहकों से रसोई गैस सिलिंडर पर वाणिज्य कर नहीं लेने का फैसला किया है. ज्ञात हो कि राज्य सरकार का वाणिज्य कर के कारण ग्राहकों को प्रति सिलिंडर 19-20 रुपये महंगा मिल रहा था. अब ग्राहकों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली पूरी सब्सिडी मिलेगी. ज्ञात हो कि गैस वितरण करने वाली कंपनी इंडेन ने ग्राहकों को होने वाली परेशानी से राज्य सरकार को अवगत कराया था. बताया गया था कि डीबीटीएल योजना से जुड़े ग्राहकों को 680.50 रुपये में सिलिंडर लेने पड़ता है. ऐसे में उन्हें वाणिज्य कर 680.50 रुपये के हिसाब से चुकाना पड़ता है. वहीं दूसरी ओर अबतक डीबीटीएल योजना से नहीं जुड़े ग्राहक सीधे वितरक के यहां से 441.50 रुपये में सब्सिडी वाला सिलिंडर ले रहे हैं. उन्हें 441.50 रुपये के हिसाब से वाणिज्य कर चुकाना पड़ रहा था. इस तरह डीबीटीएल योजना से जुड़े ग्राहकों को घाटा हो रहा था. ऐसे समझे राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य कर लिये जाने के कारण डीबीटीएल योजना से जुड़े ग्राहकों को 680.50 रुपये में खरीदना पड़ता है. वहीं ग्राहक के खाते में 227 रुपये सब्सिडी राशि के रूप में आती है. अब वाणिज्य कर वापस लेने के बाद ग्राहकों को 19 रुपये कम यानि 661.50 रुपये में सिलिंडर मिलेगा, जबकि बैंक खाते में पूर्व की तरह 227 रुपये ही आयेंगे.

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