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59 सबलीजियों को जारी होगा नोटिस

जमशेदपुर: कोल्हान आयुक्त अरुण धान ने जिला प्रशासन को 59 सबलीजियों को नोटिस करने का आदेश दिया है. सभी सब लीजी को सात मार्च तक लिखित जवाब देने कहा गया है. 10 मार्च को जिला मुख्यालय सभागार में कमेटी की बैठक होगी, यहां सब लीजी सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं. उच्च न्यायालय […]

जमशेदपुर: कोल्हान आयुक्त अरुण धान ने जिला प्रशासन को 59 सबलीजियों को नोटिस करने का आदेश दिया है. सभी सब लीजी को सात मार्च तक लिखित जवाब देने कहा गया है. 10 मार्च को जिला मुख्यालय सभागार में कमेटी की बैठक होगी, यहां सब लीजी सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं.

उच्च न्यायालय के आदेश पर 59 सब लीजी की जांच के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी. कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को चाईबासा में कोल्हान आयुक्त सह कमेटी के अध्यक्ष अरुण धान की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव सह पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल, कमेटी के सदस्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव सुरेंद्र कुमार, पूर्वी सिंहभूम के एडीसी सुनील कुमार, जिला लेखा पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में 59 सब लीज के मुद्दे पर चर्चा हुई.

कोल्हान आयुक्त ने सभी सब लीजी को मौका देते हुए अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. जिला प्रशासन द्वारा एक-दो दिनों में सभी सब लीजी को नोटिस जारी किया जायेगा. वहीं सात मार्च तक जवाब देने कहा जायेगा. कमेटी की बैठक 10 मार्च को जिला मुख्यालय सभागार में होगी. कमेटी 10 मार्च को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांच रिपोर्ट सौंपेगी.
हाइकोर्ट के आदेश पर हो रही है जांच
राजस्व पर्षद के सदस्य देवाशीष गुप्ता की ओर से मिली शिकायत के आधार पर 59 सब लीज की जांच की गयी थी. इसमें अनियमितता बताते हुए करोड़ों के राजस्व का नुकसान होना बताया था. रिपोर्ट के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कोल्हान आयुक्त के माध्यम से सभी सब लीज पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने तथा यथा स्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने सब लीज पर निर्माण कार्य रोक दिया था. वहीं सभी सब लीजी को नोटिस भी जारी किया गया था. सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सत्रह-अट्ठारह सब लीजियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने सशर्त निर्माण कार्य जारी रखने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने सब लीज की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कोल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है.

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