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59 सब लीजी की रजिस्ट्री का कोई निर्देश नहीं : डीसी

फ्लैग- मामला कोर्ट में विचाराधीन, फिर कैसे दिया जा सकता है आदेश वरीय संवाददाता, जमशेदपुरउपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने कहा कि 59 सब लीजी के निबंधन करने का निर्णय नहीं लिया गया है, न ही निर्देश दिया गया है. मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. यह जांच प्रक्रिया में है. ऐसे में जिला प्रशासन रजिस्ट्री […]

फ्लैग- मामला कोर्ट में विचाराधीन, फिर कैसे दिया जा सकता है आदेश वरीय संवाददाता, जमशेदपुरउपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने कहा कि 59 सब लीजी के निबंधन करने का निर्णय नहीं लिया गया है, न ही निर्देश दिया गया है. मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. यह जांच प्रक्रिया में है. ऐसे में जिला प्रशासन रजिस्ट्री का आदेश कैसे दे सकता है. उपायुक्त ने बताया कि हाइकोर्ट ने जांच के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है. जिला प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकता. वे इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकते हैं. उपायुक्त ने कहा कि सब लीज के लिए गठित एएमसी इसकी जांच कर रही थी, उसी में से एक के आधार पर 59 सब लीजी की रजिस्ट्री की बात उठा दी गयी. सरकार द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गयी है. इसमें वह सचिव हैं. कमेटी की बैठक जल्द होगी. बैठक में सभी बातें रखी जायेगी.——————कागजात लीक की जांच करेंगे डीडीसी59 सब लीजी की रजिस्ट्री की बात अखबारों में प्रकाशित होने के बाद उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने कागजात लीक होने की जांच का जिम्मा डीडीसी लाल मोहन महतो को दिया है. उपायुक्त ने डीडीसी को पूरे प्रकरण की जांच करने तथा दोषी को चिन्हित कर गवर्मेंट सर्विस रूल 1973 तथा ऑफिसियल सिक्रेट एक्ट 1923 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए 15 दिनों में स्पष्ट प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है.

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