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केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने राज्य के प्रधान सचिव को लिखा पत्र

जमशेदपुर : सेंट्रल काउंसिल ऑफ होमियोपैथी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने राज्य के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर सिंहभूम होमियोपैथी कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है. यहां के विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित करने को कहा है. होमियोपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट सेक्शन 19 के तहत कार्रवाई […]

जमशेदपुर : सेंट्रल काउंसिल ऑफ होमियोपैथी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के आयुष विभाग ने राज्य के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर सिंहभूम होमियोपैथी कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है. यहां के विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित करने को कहा है. होमियोपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट सेक्शन 19 के तहत कार्रवाई के बाद झारखंड सरकार को तामिला रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.
बताया गया है कि कॉलेज में सेंट्रल काउंसिल ऑफ होमियोपैथी (सीसीएच) के गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है.ज्ञात हो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त सिंहभूम होमियोपैथी कॉलेज में पूर्व से ही दाखिला पर रोक लगा दी गयी है. इसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ होमियोपैथी (इसके अंतर्गत होमियोपैथी कॉलेज संचालित होती है) ने कॉलेज की व्यवस्था का अध्ययन किया. काउंसिल ने अपनी तरफ से जांच करायी.
इससे पहले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने भी जांच की थी. इसमें पता चला कि सीसीएच के गाइडलाइन का अनुपालन नहीं हो रहा है. इस कारण कॉलेज का संचालन नहीं किया जा सकता है. सीसीएच के गाइडलाइन के मुताबिक, कॉलेज में गायनिक वार्ड सहित तीन अतिरिक्त वार्ड और तमाम उपकरण होने चाहिए.

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