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रजिस्ट्रार को चुनाव में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं
टेल्को वर्कर्स यूनियन : चंद्रभान खेमे को मिली बड़ी राहत, हाइकोर्ट ने सुनवाई में कहा जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने चंद्रभान खेमे को बड़ी राहत दी. याचिका संख्या 6869/2012 में सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला दिया कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार […]
टेल्को वर्कर्स यूनियन : चंद्रभान खेमे को मिली बड़ी राहत, हाइकोर्ट ने सुनवाई में कहा
जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने चंद्रभान खेमे को बड़ी राहत दी. याचिका संख्या 6869/2012 में सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला दिया कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है साथ ही फॉर्म बी में दर्ज नहीं करने का फैसला भी गलत है.
वर्ष 2011-14 के लिए चंद्रभान द्वारा करवाये गये चुनाव में अनियमितता व अन्य की शिकायत एके पांडेय, हर्षवर्धन द्वारा की गयी थी जिसके आलोक में तत्कालीन श्रमायुक्त सह निबंधक आराधना पटनायक ने जांच का आदेश देते हुए बाद में उक्त कमेटी को अवैध ठहराते हुए रजिस्टर बी में नाम दर्ज नहीं किया था. श्रमायुक्त सह निबंधक के उक्त आदेश को चंद्रभान ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.
दूसरी ओर 6429/2013 में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने जांच व विभिन्न विंदुओं पर चंद्रभान से पूछा था कि क्यों नहीं उनका निबंधन रद्द कर दिया जाये. इसके आलोक में भी चंद्रभान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यह ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आता है और उन्हें अपना पक्ष वहां रखना चाहिए. अधिवक्ता के आग्रह पर न्यायाधीश ने अपने फैसले में इसका जिक्र भी कर दिया है.
विपक्षी खेमे की नजर अब 27 की सुनवाई पर
टेल्को वर्कर्स यूनियन के विपक्षी खेमे की नजर अब 27 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी है. इस याचिका में विपक्षी खेमे ने डीसी, एसपी ( स्वतंत्र निकाय) की देख-रेख में टाटा वर्कर्स यूनियन की तर्ज पर चुनाव करवाने की मांग की है. विपक्षी खेमे ने याचिका में कहा है कि चूकि कमेटी अवैध है तथा कार्यकाल भी समाप्त हो गया है ऐसे में स्वतंत्र निकाय से ही चुनाव करवाने की कर्मचारियों की मांग है. दूसरी ओर चंद्रभान खेमे ने कहा कि 2011-2014 की कमेटी वैध है तो फिर यूनियन संविधान सम्मत चुनाव करवायेगी.
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