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लीज व सबलीजियों के निबंधन पर लगे रोक

– अपर उपायुक्त से मिला आदिवासी महासभा का प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर. अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को अपर उपायुक्त से मिला. महासभा ने लीज व सबलीजियों के निबंधन पर रोक लगाने की मांग की है. महासभा के जिला अध्यक्ष-कृष्णा हांसदा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसा […]

– अपर उपायुक्त से मिला आदिवासी महासभा का प्रतिनिधिमंडल जमशेदपुर. अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को अपर उपायुक्त से मिला. महासभा ने लीज व सबलीजियों के निबंधन पर रोक लगाने की मांग की है. महासभा के जिला अध्यक्ष-कृष्णा हांसदा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसा व्यापार या कारोबार करने का अधिकार नहीं है, जिससे किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को असुविधा हो. संविधान के अनुच्छेद 13(3)(क) में उल्लेख विधि के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना रूढि़ या प्रथा है. झारखंड में स्वशासन व्यवस्था कायम है. ग्रामसभा या माझी की अनुशंसा के बिना लीज एवं सबलीजियों का निबंधन करना अवैध है. इसलिए लीज एवं सबलीज पर अविलंब रोक लगाया जाये. प्रतिनिधिमंडल में अमर सिंह, चुनाराम बास्के, सत्यनारायण मार्डी, इंद्रो मुर्मू, प्रीतेश खालको, अमृत, जेपी मुंडा समेत अन्य उपस्थित थे.

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