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टाटा स्टील में गिफ्ट व सुविधा लेने के लिए कड़े निर्देश जारी

जमशेदपुर : टाटा स्टील में गिफ्ट लेने और सुविधा लेने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिये गये है. उच्चाधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी है. इसको लेकर टाटा स्टील की ओर से गाइडलाइन जारी की गयी है और गिफ्ट पॉलिसी की घोषणा की गयी है. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने […]

जमशेदपुर : टाटा स्टील में गिफ्ट लेने और सुविधा लेने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिये गये है. उच्चाधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी है. इसको लेकर टाटा स्टील की ओर से गाइडलाइन जारी की गयी है और गिफ्ट पॉलिसी की घोषणा की गयी है. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है. टाटा स्टील के एमडी ने अपने निर्देश में बताया है कि किस तरह का गिफ्ट लिया जा सकता है. किसी तरह का गिफ्ट लेते वक्त लोगों को सचेत रहने को कहा गया है. किसी तरह की नये साल पर मिलने वाला सुविध़ख का लाभ नहीं लेने को कहा गया है. सिर्फ मिठाई, फूल और किसी तरह का खाने के सामान तक ही लोगों को सीमित रहने को कहा गया है किसी कंपनी का लोगो लगा हुआ सामान लेने पर भी पाबंदी होगी. आने जाने का वर्च, होटल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के अन्य साधन को भी इस दायरे में लाया गया है. सोना, चांदी, पत्थर से लेकर कैश तक पर लगाम लगाया गया है. किसी तरह की सुविधा लेते अगर कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी ठेकेदार, लीजधारी, लेसर समेत किसी से भी लाभ लेते हुए पाया गया तो उनके ऊपर हर स्तर पर कार्रवाई की जायेगी. किसी तरह के बिजनेस एसोसिएट्स से किसी तरह का ठहरने की व्यवस्था लेने या किसी तरह का गिफ्ट लेने पर पाबंदी लगायी गयी है. अगर किसी तरह का लाभ मिलता है या गिफ्ट लेते है तो उसकी जानकारी तत्काल एथिक्स काउंसलर को देना होगा. अगर नहीं देते है तो दंड के भागी भी उक्त अधिकारी होंगे. आइएल 1 स्तर से लेकर अदना सा कर्मचारी पर यह नियम लागू किया गया है.

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