मुख्य बातेंपाइप हटाने के लिए पीएचइडी अधिकारी को नोटिसवरीय संवाददाता जमशेदपुरमानगो पुरुलिया रोड स्थित आरसीडी (रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट) पुल के बगल और नीचे से से पीएचइडी ने दो पाइप बिछायी है, जिसके लिए विभाग से अनुमति नहीं ली गयी. मंगलवार को आरसीडी जमशेदपुर डिवीजन के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार राणा ने निरीक्षण में पाया कि पुल के ठीक बगल से और नीचे से लगभग 300 एमएम का पीएचइडी जलापूर्ति योजना का दो पाइप गुजारा हुआ है. इसके बाद आरसीडी जमशेदपुर डिवीजन ने पीएचइडी आदित्यपुर डिवीजन को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बिना अनुमति के दो पाइप गुजारने के कारणों का हवाला देते हुए जुर्माना का भुगतान करने के लिए पत्र जारी किया है.क्या है नियमआरडीसी के पुल के अलग-बगल या नीचे से पाइप गुजराने के लिए विभागीय अनुमति अनिवार्य है, अन्यथा विभाग झारखंड राज्य हाइवे एक्ट 2005 के तहत नोटिस जारी करने के साथ-साथ जुर्मानावसूल सकता है.
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मानगो : बिना अनुमति पुल होकर बिछायी दो पाइप
मुख्य बातेंपाइप हटाने के लिए पीएचइडी अधिकारी को नोटिसवरीय संवाददाता जमशेदपुरमानगो पुरुलिया रोड स्थित आरसीडी (रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट) पुल के बगल और नीचे से से पीएचइडी ने दो पाइप बिछायी है, जिसके लिए विभाग से अनुमति नहीं ली गयी. मंगलवार को आरसीडी जमशेदपुर डिवीजन के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार राणा ने निरीक्षण में पाया कि […]
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