शहर में बिना डबल ड्राइवर के ट्रक, ट्रेलर, हाइवा, डंपर समेत अन्य वाहन अब नहीं चलेंगे. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 की धारा 90 की कंडिका चार के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर, ट्रैफिक डीएसपी जगदीश प्रसाद, एमवीआइ अवधेश कुमार एवं प्रवर्तन पदाधिकारियों को भारी वाहनों में डबल ड्राइवर की जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया है.
मंगलवार को उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शहर में हो रही दुर्घटना को रोकने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स के तहत डबल ड्राइवर नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को बताया था कि कई वाहन बिना खलासी के चलाया जाता है, जिसके कारण चालक बायीं ओर नहीं देख पाता है और दुर्घटना हो जाती है. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आये सुझाव के आधार पर उपायुक्त ने नियम का अनुपालन कराने का निर्देश डीटीओ, ट्रैफिक डीएसपी समेत पूरी टीम को दी है.