जमशेदपुर: बीएसएनएल कर्मचारियों को एरियर की राशि नहीं मिलेगी. कर्मियों के मूल वेतन में 78.2} आइडीए जोड़ने संबंधी केंद्र सरकार का आदेश शहर आ गया है. उसमें कहा गया है कि जब समझौता होगा, तब से ही इस आदेश को लागू माना जायेगा.
आवास भत्ता के साथ आइडीए की राशि नहीं जोड़ी जायेगा. आवास भत्ता में इसका लाभ नहीं होगा. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों को जो आइडीए का लाभ दिया जा रहा है, उसकी राशि केंद्र सरकार नहीं देगी. इसका खर्च बीएसएनएल को उठाना पड़ेगा. एनएफटीइ के केके सिंह ने कहा कि एरियर नहीं मिलना दुर्भाग्य की बात है. वर्ष 2007 से इस समझौते को लागू किया गया है.
एक साल की एरियर राशि तो जरूर दी जाये. जब समझौता हुआ था, उस वक्त बीएसएनएलक्ष्यू प्रभाव में था. यूनियन की अदूरदर्शिता के कारण यह नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए बातचीत की जायेगी.