जमशेदपुरः रजिस्ट्री विभाग ने स्नेत पर कर की कटौती (टीडीएस) के बिना 50 लाख से ऊपर की संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है. ऐसी 30 रजिस्ट्री रोकी गयी है. विभाग ने रजिस्ट्री कराने वालों को कहा है कि पहले टीडीएस का सर्टिफिकेट या क्लियरेंस लेकर आयें, उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी.
केंद्र सरकार के प्रावधान के मुताबिक यह कार्रवाई की गयी है. हालांकि, रजिस्ट्री विभाग के पास इससे संबंधी कोई स्पष्ट आदेश नहीं है. आयकर विभाग के लिए यह नियम बजट में पारित कराया गया है. दूसरी ओर, आयकर विभाग के टीडीएस सेक्शन को इसकी जानकारी भी नहीं है कि उसे रजिस्ट्री पर भी टीडीएस की कटौती करनी है, कितना कटौती करनी है और उसका पैमाना क्या होगा.
इन मुद्दों को लेकर आयकर विभाग भी ऊहापोह की स्थिति में है. वहीं, आयकर विभाग के नियमों को देखते हुए रजिस्ट्री विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.