सौतेली मां की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Dec 2019 2:41 AM
विज्ञापन
न्यू उलीडीह कालिंदी बस्ती का मामला जमशेदपुर : न्यू उलीडीह कालिंदी बस्ती की सीता देवी की हत्या कर कुआं में फेंकने के आरोपी बेटा राजेश कुमार सिंह को मंगलवार को जिला जज-13 प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने राजेश को सोमवार […]
विज्ञापन
न्यू उलीडीह कालिंदी बस्ती का मामला
जमशेदपुर : न्यू उलीडीह कालिंदी बस्ती की सीता देवी की हत्या कर कुआं में फेंकने के आरोपी बेटा राजेश कुमार सिंह को मंगलवार को जिला जज-13 प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने राजेश को सोमवार को दोषी करार दिया था. घटना 17 मई 2017 की है. मामले में मृतका के भाई राजू राम ने उलीडीह थाने में भगीना के खिलाफ बहन की हत्या का मामला दर्ज कराया था. गौरतलब है कि सीता देवी विश्वनाथ सिंह की दूसरी पत्नी थी. उनकी पहली पत्नी रुकमिणी की पहले की मौत हो चुकी है.
विश्वनाथ सिंह का पहली पत्नी से दो बेटा राजेश कुमार सिंह और कैलाश सिंह है. घटना के दिन राजू राम घर पर ही था, तभी सीता देवी की आवाज सुनायी दी. आवाज सुन वह घर से निकल कर देखा, तो राजेश अपने हाथ मेें चाकू लिए हुए थे, जिस पर खून लगा था.
राजेश ने सीता देवी को चाकू से जख्मी कर कुआं में धकेल दिया था. सीता देवी को राजेश के दोनों बेटे नीतीश व सतीश ने कुआं से निकाला था, जिसके बाद उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां से टीएमएच रेफर कर दिया गया. टीएमएच पहुंचने पर डॉक्टरों ने सीता देवी को मृत घोषित कर दिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










