रात आठ से 10 बजे तक ही छोड़ सकते हैं पटाखे
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Oct 2019 2:14 AM
जमशेदपुर : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली व छठ पर पटाखा फोड़ने को लेकर समय निर्धारित किया है. विभाग द्वारा जारी फरमान के अनुसार शाम आठ से रात 10 बजे तक ही पटाखा छोड़ सकते हैं. बोर्ड के आदेश के अनुसार नियम का उल्लंघन करने वाले पकड़े जाने पर दंडित होंगे और उनके […]
जमशेदपुर : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली व छठ पर पटाखा फोड़ने को लेकर समय निर्धारित किया है. विभाग द्वारा जारी फरमान के अनुसार शाम आठ से रात 10 बजे तक ही पटाखा छोड़ सकते हैं. बोर्ड के आदेश के अनुसार नियम का उल्लंघन करने वाले पकड़े जाने पर दंडित होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
इसके लिए बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर लोगों से प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाये रखने की अपील की है. वहीं, 125 से 145 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाला पटाखा फोड़ना वर्जित होगा. बोर्ड ने अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय के पास पटाखा नहीं छोड़ने की अपील की है. साथ ही लड़ी वाले पटाखों का उपयोग न करने और इको फ्रैंडली पटाखा छोड़ने की अपील की गयी है.
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यथासंभव परिवार व समूह में ही पटाखा छोड़ें. दीपावली व काली पूजा को लेकर 27 दंडाधिकारी नियुक्त. दीपावली और काली पूजा 27 व 28 अक्तूबर को होगा. इस दौरान पुलिसकर्मियों की तैनाती की जायेगी. वहीं, विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए दो दिनों तक 27 दंडाधिकारी की नियुक्ति की गयी है.
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