जमशेदपुर: टाटा स्टील की सब्सिडियरी कंपनी जुस्को द्वारा बस्तियों को पानी और बिजली का कनेक्शन देना फिर से रोक दिया गया है. झारखंड हाइकोर्ट द्वारा रांची के संदर्भ में दिये गये आदेश के बाद जुस्को ने पानी- बिजली का नया फॉर्म देना बंद कर दिया है.
उस काउंटर को भी बंद कर दिया गया है, जहां से कनेक्शन फॉर्म दिया जा रहा था. इसके अलावा बिना ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के फ्लैट और बहुमंजिली इमारतों में भी पानी और बिजली का कनेक्शन देने का काम बंद कर दिया गया है. सभी आवेदन को रोक दिया गया है. फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया को जारी रखा गया है, लेकिन जिनका फॉर्म लिया जा रहा है, उन्हें पानी और बिजली का कनेक्शन मिलेगा, यह तय नहीं है. जुस्को की ओर से पानी बिजली देने की सारी प्रक्रिया में लगाये गये कर्मचारियों और अधिकारियों को भी दूसरे काम में लगा दिया गया है.
क्या है पूरा मामला
झारखंड हाइकोर्ट के एक आदेश के आलोक में पानी और बिजली का नया कनेक्शन देने से जुस्को ने पूर्व में रोक लगा दी थी. राजनीतिक दबाव के बाद राज्य सरकार ने रांची की तर्ज पर रांची नगर निगम जल प्रभार और गृह जल व बिजली संयोजन उपनियम-2013 के तहत झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रांची (विद्युत आपूर्ति कोड) रेगुलेशन 2005 के तहत सबको बिना किसी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखे बिना पानी और बिजली का कनेक्शन देने का आदेश दिया था. इसी के तहत बस्तियों में पानी और बिजली का कनेक्शन देने को कहा गया था. जुस्को ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी. सात हजार से अधिक फॉर्म भी बस्तियों में बांट दिये, लेकिन इस बीच झारखंड हाइकोर्ट ने रांची के संदर्भ में एक आदेश दे दिया कि बिना ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के पानी और बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाये. हालांकि, बस्तियों में कनेक्शन नहीं देने का कोई आदेश नहीं दिया गया है. इसके लिए एक कमेटी बनाने को कहा गया है.
बस्तियों का ब्योरा: बागुननगर ए, बी और सी ब्लॉक, नेहरू नगर, कंचननगर, रुइयां पहाड़ (रघुवर नगर), सोनारी के सारे बगान एरिया व अन्य. कदमा रामनगर, उलियान, शास्त्रीनगर, सिदगोड़ा स्थित विद्यापति नगर, विजयनगर, बलदेव नगर व अन्य, कदमा रामजनमनगर, मेरीन ड्राइव एरिया की बस्तियां, पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाके व अन्य.