''बच्ची से दुष्कर्म में मौत की सजा का हो प्रावधान''
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :04 Aug 2018 7:07 AM (IST)
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जमशेदपुर : धातकीडीह सामुदायिक भवन में शुक्रवार को कानूनी जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया. यह जेएचआरसी एवं टाटा स्टील के अर्बन सर्विसेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित था. इसमें जेएचआरसी प्रमुख मनोज मिश्रा ने पोक्सो एक्ट 2012 की जानकारी दी. बताया कि इस एक्ट के तहत 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषियों […]
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जमशेदपुर : धातकीडीह सामुदायिक भवन में शुक्रवार को कानूनी जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया. यह जेएचआरसी एवं टाटा स्टील के अर्बन सर्विसेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित था. इसमें जेएचआरसी प्रमुख मनोज मिश्रा ने पोक्सो एक्ट 2012 की जानकारी दी. बताया कि इस एक्ट के तहत 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है.
लेकिन इस एक्ट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है. कार्यक्रम में अधिवक्ता सलावत महतो ने प्राथमिकी दर्ज करने सहित जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता पाने, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे मामले में कानूनी तथ्यों की जानकारी दी. अंत में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमे विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया. इस दौरान जगन्नाथ मंहती, अलिजा रजा, तमन्ना परवीन, तयबा आमरीन, भवानी मुखी सहित कई लोग उपस्थित थे.
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