-मेयर प्रत्याशियों पर जानकारी छिपाने का आरोप
आदित्यपुर : नगर निगम चुनाव के दौरान जानकारी छुपाने के आरोप के मामले में मेयर पद के प्रत्याशी रहे सभी लोगों को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सरायकेला के कोर्ट से समन जारी हुआ है. इसमें उन्हें 27 जुलाई को कोर्ट में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है. यह सम्मन मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशी योगेंद्र शर्मा द्वारा झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 580 के तहत दाखिल इलेक्शन पिटिशन के बाद जारी किया गया है. इसमें आदित्यपुर नगर निगम के वर्तमान मेयर विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य प्रत्याशियों को प्रतिवादी बनाया गया है.
इस संबंध में पूछे जाने पर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें भी कोर्ट की नोटिस मिली है. इसका अध्ययन कर रहे हैं. उक्त मामले में पूर्व पार्षद सुधीर चौधरी द्वारा चुनाव आयोग व स्व रंजय ठाकुर द्वारा नगर विकास विभाग को उनके खिलाफ शिकायत की गयी थी, जहां सुसंगत धारा में कोई प्रावधान नहीं रहने के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई.