जमशेदपुर : जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड पंछी मोहल्ला में मकदम पर मालगाड़ी से अवैध कोयला कारोबार को लेकर मो नौशाद को गोली मारने के आरोपी फरहद उर्फ फदुल तथा मो अरशद अली को जिला जज नौ शेषनाथ सिंह की अदालत ने सात वर्ष कैद समेत बीस हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. 30 मई को अदालत ने दोनों को दोषी पाया था. शुक्रवार को सजा सुनायी गयी.
फरहद और अमजद को धारा 307/140 में सात वर्ष कैद, बीस हजार जुर्माना, धारा 326/149 में पांच वर्ष कैद बीस हजार जुर्माना तथा धारा 324/149 में तीन वर्ष कैद बीस हजार जुर्माना की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा धारा 148 में अमजद को तीन वर्ष कैद समेत बीस हजार जुर्माना (राशि नहीं देने पर छह माह कैद),
आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष कैद समेत बीस हजार जुर्माना, फदुल को दो वर्ष कैद समेत बीस हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. इस संबंध में जुगसलाई थाना में 22 जून 08 को घायल मो नौशाद के बयान पर रतन लोहार, अमजद अली, अफसर अली, मो फदुल, मो बच्चा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में रतन लोहार मर चुका है और मो बच्चा फरार है.