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हत्या में गोल्डी दोषी करार सजा आज, महिला मित्र बरी

जमशेदपुर : जेम्को महानंद बस्ती में स्नूकर खिलाड़ी अरुण नामता की हत्या में जेम्को आजाद बस्ती निवासी सतनाम सिंह गोल्डी को अदालत ने दोषी करार दिया है. जिला जज पांच की अदालत गोल्डी को मंगलवार को सजा सुनायेगी. मामले में गोल्डी की महिला मित्र प्रीति को अदालत ने बरी कर दिया है. हत्याकांड में 16 […]

जमशेदपुर : जेम्को महानंद बस्ती में स्नूकर खिलाड़ी अरुण नामता की हत्या में जेम्को आजाद बस्ती निवासी सतनाम सिंह गोल्डी को अदालत ने दोषी करार दिया है. जिला जज पांच की अदालत गोल्डी को मंगलवार को सजा सुनायेगी. मामले में गोल्डी की महिला मित्र प्रीति को अदालत ने बरी कर दिया है. हत्याकांड में 16 लोगों की गवाही करायी गयी.
आरोपी गोल्डी रांची जेल में बंद है. कोर्ट में दोषी पाये जाने के दौरान वीडियो काॅफ्रेंसिंग से उसकी पेशी करायी गयी. 21 जून 2014 को हत्याकांड के बाद टेल्को थाना में अरुण नामता की बहन मंजू रजक के बयान पर सतनाम सिंह गोल्डी, जागीर सिंह, प्रीति जायसवाल तथा गोल्डी के अंगरक्षक तरुण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने जांच के बाद गोल्डी और प्रीति के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. प्रीति जमानत पर थी, जबकि घटना के तीन दिन बाद सरेंडर करने के बाद से अब तक गोल्डी जेल में बंद है.
गोल्डी घाघीडीह जेल में था, लेकिन जेल में प्रकाश मिश्रा गिरोह की दुश्मनी को लेकर सुरक्षा कारणों से उसे रांची जेल शिफ्ट कर दिया गया. मामले में एपीपी आरके शर्मा ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता से बहस की थी.
40 हजार रुपये को लेकर चल रहा था विवाद. अरुण नामता की हत्या 40 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में हुई थी. 21 जून 2014 को अरुण नामता को घर से बुलाकर पैसा को लेकर गोल्डी बातचीत कर रहा था. दोनों के बीच विवाद बढ़ा और गोल्डी ने लाइसेंसी पिस्टल से अरुण को पेट, कंधे और पैर में तीन गोली मारी और कार से फरार हो गया. गोल्डी ने कार साकची जैन भवन के पास खड़ी कर दी थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. कार की डिग्गी से डबल बैरेल राइफल भी बरामद की गयी थी. हत्या के दूसरे दिन अंगरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया था.

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