23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

भाजपा नेता छोटू पंडित के हत्यारों को उम्रकैद

जमशेदपुर : मानगो दाइगुट्टू में भाजपा नेता छोटू पंडित की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला जज पांच सुभाष की अदालत ने अारोपी विकास तिवारी, वेद प्रकाश सिंह और तेज प्रताप सिंह को उम्रकैद समेत 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. गुरुवार को अदालत ने दुमका से विकास तिवारी और घाघीडीह जेल […]

जमशेदपुर : मानगो दाइगुट्टू में भाजपा नेता छोटू पंडित की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला जज पांच सुभाष की अदालत ने अारोपी विकास तिवारी, वेद प्रकाश सिंह और तेज प्रताप सिंह को उम्रकैद समेत 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. गुरुवार को अदालत ने दुमका से विकास तिवारी और घाघीडीह जेल से वेद प्रकाश सिंह और तेज प्रताप सिंह की वीडियो कांफ्रेंस से पेशी करायी.
तीनों को अदालत ने गत नौ मई को दोषी करार दिया था, जबकि आरोपी मोहन सिंह और चंदन सिंह को बरी कर दिया था. गुरुवार को फैसले के समय छोटू पंडित के घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था. उनकी पत्नी रानी पाठक को अधिवक्ता ने फोन से उम्रकैद की सजा होने की जानकारी दी. मामले में कुल 14 लोगों की गवाही हुई. मालूम हो कि 28 अक्तूबर 2015 को घर से शाम साढ़े चार बजे छोटू पंडित को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी थी. इस संबंध में मानगो थाना में छोटू पंडित के भाई मनीष पाठक के बयान पर विकास तिवारी, वेद प्रकाश सिंह, तेज प्रताप सिंह, मोहन सिंह और चंदन सिंह पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.
अलग-अलग धारा में सुनायी गयी सजा
छोटू पंडित हत्याकांड में तेज प्रताप सिंह को अदालत ने धारा 302/34 में दोषी बताते हुए उम्रकैद समेत 20 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी है. वहीं, आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष कैद समेत दो हजार रुपये जुर्माना और नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा होगी. आरोपी विकास कुमार तिवारी को अदालत ने धारा 302/34 में उम्रकैद समेत 20 हजार रुपये जुर्माना (नहीं देने पर छह माह की कैद), धारा 25 (1-बी) ए में तीन वर्ष की कैद समेत एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 26 (1) में तीन वर्ष की कैद समेत एक हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की कैद समेत दो हजार रुपये जुर्माना और एक माह की सजा सुनायी गयी. आरोपी वेद प्रकाश को धारा 302/34 में दोषी पाते हुए उम्रकैद समेत 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें