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स्कूलों के विलय के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम

जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल 393 प्राथमिक व मध्य विद्यालय को बंद कर उसे पास के स्कूल में विलय करने पर जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति ने मुहर लगा दी है. इस मुहर के बाद स्कूलों के सभी संसाधनों, बच्चों व शिक्षक-शिक्षिकाअों के साथ विलय की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है. इसके लिए जिला […]

जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल 393 प्राथमिक व मध्य विद्यालय को बंद कर उसे पास के स्कूल में विलय करने पर जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति ने मुहर लगा दी है. इस मुहर के बाद स्कूलों के सभी संसाधनों, बच्चों व शिक्षक-शिक्षिकाअों के साथ विलय की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है.
इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को एक पत्र जारी किया गया है. पत्र में उन्होंने 15 दिनों के भीतर विलय की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दिया है. उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव द्वारा 11 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिये गये आदेश के आलोक में जिला स्तर पर उक्त आदेश को जारी किया है.
पत्र के जरिये बताया गया है कि प्रधान सचिव ने कहा था कि ऐसे जिले, जहां प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में विलय के निर्णय व आडीडीइ द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया है, इस प्रकार के जिले तत्काल विलय की प्रक्रिया पूरी कर लें. इस वजह से यह आदेश जारी किया गया है.
1. ऐसे स्कूल, जिसे दूसरे स्कूल में विलय होना है, इस प्रकार के स्कूल के शिक्षक, पारा शिक्षक, विद्यार्थी, रसोइया तत्काल पास के स्कूल में विलय हो जायें, जहां शिक्षक-छात्र संख्या गड़बड़ होगी, वहां उनके युक्तिकरण को लेकर बाद में निर्णय लिया जायेगा.
2. विलय होने वाले स्कूल में क्या-क्या संसाधन है, इससे संबंधित एक पंजी तैयार की जायेगी. इस पंजी पर विलय होने वाले स्कूल के शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे अौर उसे दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपेंगे.
3. विलय होने वाले स्कूल के खाते में कितनी राशि है, इसकी लिखित व साक्ष्य के साथ जानकारी उपलब्ध करवायें. बैंक स्टेटमेंट दें, विलय होने वाले स्कूल का खाता क्लोज होगा.
4. विद्यालय, जिनका विलय होगा, वहां के संधारित सभी प्रकार की पंजी जैसे माध्याह्न भोजन, छात्र उपस्थिति, नामांकन पंजी, लेजर बुक, कैश बुक, बाल पंजी समेत तमाम प्रकार की पंजी को विलय होने वाले स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपेंगे.
5. जिस स्कूल का विलय हो रहा है, उस स्कूल में पढ़ाई करने वाले 100 फीसदी बच्चों का नामांकन निकटतम स्कूलों में सुनिश्चित होगा. उसके बाद ही शिक्षकों का वेतन या फिर पारा शिक्षकों का मानदेय दिया जायेगा.
6. जिस स्कूल का विलय किया जाना है, उस स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत होने वाले असैनिक कार्य के दौरान किसी प्रकार की राशि अगर असमायोजित रह गयी है, तो उस स्कूल के प्रधान शिक्षक उसके 100 फीसदी समायोजन की व्यवस्था करेंगे.
7. जिस विद्यालय का विलय किया जाना है, उस विद्यालय में ताला लगा कर उसकी चाबी उस विद्यालय के प्रधान को सौंपनी है, जिसमें उन्हें विलय किया गया है.
8. जिस विद्यालय का सिर्फ अवक्रमण किया गया है, उस विद्यालय के वर्ग 6-8 के बच्चों का नामांकन निकट के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुनिश्चित किया जाये.

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