जमशेदपुर : स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के लागू होने के बाद से सभी शहरी निकाय में वेंडिंग जोन बना कर ठेले-खोमचे समेत अन्य स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित तरीके से बसाना है, लेकिन जमशेदपुर अक्षेस, मानगो अक्षेस, जुगसलाई नगर पालिका में अब तक वेडिंग जोन नहीं बन पाया है.
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वेंडिंग जोन बना नहीं, खदेड़े जा रहे स्ट्रीट वेंडर
जमशेदपुर : स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के लागू होने के बाद से सभी शहरी निकाय में वेंडिंग जोन बना कर ठेले-खोमचे समेत अन्य स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित तरीके से बसाना है, लेकिन जमशेदपुर अक्षेस, मानगो अक्षेस, जुगसलाई नगर पालिका में अब तक वेडिंग जोन नहीं बन पाया है. वेंडिंग जोन तय नहीं होने के कारण […]
वेंडिंग जोन तय नहीं होने के कारण सड़क किनारे अवैध तरीके से ठेले-खोमचे की दुकानें लग रही हैं, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है अौर ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण पुलिस व ट्रैफिक पुलिस को अभियान चला कर ठेले जब्त करने पड़ रहे हैं. एक्ट के अनुसार निकाय क्षेत्र में तय एजेंसी द्वारा क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे किया जाता है तथा निकाय द्वारा शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्ट्रीट वेंडरों को पहचान-पत्र अौर वेंडिंग जोन में जगह उपलब्ध दी जाती है. जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कुछ स्थान तय कर जमीन संबंधी विवरणी अंचलाधिकारी से मांगी गयी है. मानगो में वेंडिंग जोन तय करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है
अौर अंचलाधिकारी से पत्राचार किया गया है, जबकि जुगसलाई में कुछ जगह तय किये गये हैं, लेकिन अभी सर्वे बाकी है. आदित्यपुर में भी सर्वे हो चुका है, वेंडरों को आइ-कार्ड भी दिया जा चुका है. वेंडिंग जोन के लिए तीन जगह तय की गयी है. पुलिस-ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चला कर ठेले जब्त करने के बाद फिर से वेंडिंग जोन तय करने की बात उठने लगी है.
सिटी प्लान में है वेंडिंग जोन : जमशेदपुर के तीनों निकाय अौर आदित्यपुर के बनाये गये सिटी डेवलपमेंट प्लान में वेंडिंग जोन बनाने का सुझाव दिया गया है. सिटी डेवलपमेंट प्लान में वेंडिंग जोन की विस्तृत रूपरेखा तय की गयी है. प्लान के अनुसार स्थान तय कर प्रति वेंडर शुल्क लेकर एग्रीमेंट कर उन्हें स्टॉल देना है. साकची में एक हजार, आदित्यपुर दिंदली-फाटक बाजार के पास आठ सौ, मानगो अौर जुगसलाई में एक-एक सौ वेंडरों को जोन में स्थान देने का प्लान में सुझाव है.
सभी शहरी निकाय क्षेत्र में वेंडिंग जोन बनाना जरूरी : नेशनल एसोसिएशन अॉफ स्ट्रीट वेंडर अॉफ इंडिया (एनएएसवीआइ) के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष शाही आदिल के अनुसार पूरे देश में ठेला-खोमचा, फुटपाथी दुकानदारों के लिए वर्ष 2014 से स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू है अौर केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के नगर विकास विभाग को अपने-अपने निकाय क्षेत्र में वेंडिंग जोन बनाने अौर वहां स्ट्रीट वेंडरों को बसाने का निर्देश दिया गया है.
इस एक्ट के तहत स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे कर निकाय को रजिस्ट्रेशन कर पहचान पत्र निर्गत करते हुए वेंडिंग जोन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना कारोबार कर सकें. एक्ट की धारा 19 (1-जी) के तहत लगातार पांच साल से व्यवसाय कर रहे किसी वेंडर को तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि वेंडिंग जोन बना कर उसे बसाया नहीं जाये, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है.
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