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इंटर स्टेट इ वे बिल एक जून से अनिवार्य

15 तक डाटा मिसमैच में सुधार का माैका, इनवॉयस साथ लेकर चलें, नहीं पकड़ेगा विभाग जमशेदपुर : जीएसटी काउंसिल के आदेश के बाद अब झारखंड में एक जून से इंटर स्टेट इ वे बिल लागू हाे जायेगा. सेंट्रल जीएसटी ने सभी राज्याें काे इसे लागू करने का निर्देश दिया है. इंटर स्टेट इ वे बिल […]

15 तक डाटा मिसमैच में सुधार का माैका, इनवॉयस साथ लेकर चलें, नहीं पकड़ेगा विभाग
जमशेदपुर : जीएसटी काउंसिल के आदेश के बाद अब झारखंड में एक जून से इंटर स्टेट इ वे बिल लागू हाे जायेगा. सेंट्रल जीएसटी ने सभी राज्याें काे इसे लागू करने का निर्देश दिया है.
इंटर स्टेट इ वे बिल के तहत राज्य के अंदर माल काे वाहन में लाने-ले-जाने के लिए इस बिल काे साथ में रखना अनिवार्य हाेगा. एक फरवरी से इ वे बिल पूरे देश में लागू किया जा रहा है.
50 हजार रुपये तक की कीमत के माल के परिवहन के लिए किसी तरह के इ वे बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन इस माल का इनवॉयस अपने साथ रखना अनिवार्य हाेगा. दस किलाेमीटर के रेडियस में माल काे भेजने के लिए भी किसी तरह का इ वे बिल परमिट निकालना अनिवार्य नहीं है. गाड़ी मालिक बिल साथ में जरूर रखें.
रांची में जीएसटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक में व्यापारियाें से जुड़ी काफी समस्याआें का समाधान सदस्याें ने हासिल किया. सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के सचिव (टैक्स-फाइनांस) सह अधिवक्ता राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने आैर इ वे बिल के लिए वर्कशॉप आयाेजित कर जागरुकता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया. जीएसटी के संबंध में यदि काेई समस्या है, ताे उसके लिए हेल्प डेस्क गठित किया गया है, जिसका आइडी जारी किया गया है. शिकायताें का समाधान तय समय में हाेगा. वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त केके खंडेलवाल ने सभी सर्किलाें काे निर्देश दिया है कि माल परिवहन के दाैरान यदि इनवॉयस बिल गाड़ी में है, ताे किसी अन्य पेपर के संबंध में पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पिछले दिनाें आदित्यपुर सर्किल से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि गाड़ी के पेपर नहीं रहने पर भी वाहन काे जब्त कर लिया जा रहा है.
आइटीसी मिसमैच के लिए 15 तक का समय
डाटा मिसमैच करनेवालाें काे स्टेट जीएसटी ने 15 जनवरी तक का समय दिया है. जीएसटी पाेर्टल पर डाटा मिस मैच काे सुधार कर एनेक्सर में अपलाेड किया जा सकता है. इसके बाद दाेबारा समय नहीं दिया जायेगा. अधिवक्ता राजीव ने बताया कि आयुक्त से मांग की गयी है कि इसकी अवधि 15 दिन बढ़ाकर 31 जनवरी की जाये, ताे सहूलियत हाेगी.
आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के सभी टैक्स इनवॉयस आैर वैट जे 404 का पूर्ण विवरण जहां से नाेटिस जारी किया गया है, संबंधित विभाग के हेड काे दिखाये जाने के बाद उन पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा. वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17 के डाटा मिसमैच के लिए पाेर्टल पर एनेक्सर जारी कर दिया है, जिसमें व्यापारी पूर्व में सेल-परचेज में हुई गलतियाें में सुधार कर उन्हें फिर से अपलाेड कर सकते हैं.

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