आदित्यपुर: हाउसिंग कॉलोनी के निवासियों से नगर निगम पानी व होल्डिंग के बकाये टैक्स वसूलेगा. यह निर्णय राजस्व की बढ़ोतरी के लिए नगर निगम के अधिकारियों की बैठक में लिया गया. बैठक में इओ दीपक सहाय, प्रोजेक्ट इम्पलिमेंटेशन यूनिट के राजेश कुमार, सिटी मैनेजर राहुल कुमार व जन सुविधा केंद्र के संचालक स्पैरो टेक के सर्किल मैनेजर रवि भारती शामिल हुए. इओ श्री सहाय ने बताया कि पहले कर की अधिक राशि बकाया वाले लोगों को नोटिस भेजी जायेगी. सिटी मैनेजर श्री कुमार के अनुसार हाउसिंग बोर्ड के सैकड़ों क्वार्टर का वर्षों से पानी का बिल जमा नहीं हुआ है. जिन लोगों ने पानी नहीं मिलने की स्थिति में कनेक्शन नहीं कटवाया है उनसे कम से कम दस सालों का पानी का टैक्स वसूला जायेगा.
चार हजार ने कर छुपाया
होल्डिंग टैक्स के लिए पिछले दिनों करवाये जा रहे स्वनिर्धारण के दौरान चार हजार लोग ऐसे पाये गये जिन्होंने कर का स्वनर्धारण फार्म भर नये आकलन के हिसाब से होल्डिंग टैक्स जमा किया, लेकिन बकाये होल्डिंग टैक्स का जिक्र नहीं किया. ऐसे नागरिकों को नोटिस दी जायेगी.
होल्डिंग टैक्स के लिए लगेगा शिविर
छोटे व मंझोले दुकानदारों के होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाया जायेगा. होल्डिंग टैक्स जमा करने के बाद ही उन्हें ट्रेड लाइसेंस जारी किया जायेगा. बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करना अब संभव नहीं होगा. सरकार ने होल्डिंग टैक्स के स्व निर्धारण के लिए अंतिम अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है.
उद्योगों से लिया जायेगा होल्डिंग टैक्स
नगर निगम क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा होल्डिंग टैक्स नहीं दिया जा रहा है. उनसे होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए जिले के उपायुक्त से परामर्श लिया जायेगा. बकाये होल्डिंग टैक्स की राशि अधिक होने की स्थिति में इसका भुगतान किश्तों में भी कराया जा सकता है. टैक्स नहीं देने की स्थिति में उनका बैंक एकाउंट या चल संपत्ति सीज करने या परिसंपत्ति को नीलाम कर टैक्स की वसूली का प्रावधान है.