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सोनारी : गौरव हत्याकांड में 4 को उम्रकैद

जमशेदपुर. सोनारी के गौरव शर्मा हत्याकांड में धर्मेंद्र चौधरी, सोनू ठाकुर, मोनू ठाकुर और जितेंद्र चौधरी को एडीजे- 4 की अदालत ने उम्र कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की कारावास की सजा काटनी होगी. एडीजे-4 की अदालत ने चारों को पूर्व में ही […]

जमशेदपुर. सोनारी के गौरव शर्मा हत्याकांड में धर्मेंद्र चौधरी, सोनू ठाकुर, मोनू ठाकुर और जितेंद्र चौधरी को एडीजे- 4 की अदालत ने उम्र कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की कारावास की सजा काटनी होगी. एडीजे-4 की अदालत ने चारों को पूर्व में ही दोषी करार दिया था. शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में पीपी एनएन तिवारी ने बहस की थी. मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. घटना 14 अप्रैल 2008 की है.

बताया जाता है कि गौरव शर्मा सोनारी के झाबड़ी बस्ती का रहने वाला था. घटना वाले दिन सुबह 11 बजे वह ज्वारा पूजा देखने घर से निकला था. इस दौरान उसकी धर्मेंद्र चौधरी, सोनू ठाकुर, मोनू ठाकुर और जितेंद्र चौधरी बहस और मारपीट हाे गयी.

चारों ने लाठी-डंडे से मार कर जख्मी कर दिया था. बेहोश गौरव को छोड़कर सभी भाग गये. काफी समय बाद घर नहीं लौटने पर गौरव के पिता त्रिलोकी शर्मा खोजने निकले तो पुत्र को लहुलूहान बेहोश पाया. टीएमएच के आइसीयू में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. त्रिलोकी शर्मा ने सोनारी थाना में मामला दर्ज कराया था.

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