सरायकेला. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने चांडिल में विगत दिनों अविवाहिता युवती के बीच सड़क पर बच्ची को जन्म देने के मामले का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में वैधानिक प्रक्रिया आरंभ की है. प्राधिकार ने पीड़िता को समाज में पुनर्स्थापित करने के साथ ही उसके स्थायी पुनर्वास एवं उसके साथ ऐसे अमानवीय कर्म के […]
सरायकेला. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने चांडिल में विगत दिनों अविवाहिता युवती के बीच सड़क पर बच्ची को जन्म देने के मामले का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में वैधानिक प्रक्रिया आरंभ की है. प्राधिकार ने पीड़िता को समाज में पुनर्स्थापित करने के साथ ही उसके स्थायी पुनर्वास एवं उसके साथ ऐसे अमानवीय कर्म के लिए जिम्मेवार व्यक्ति की शिनाख्त कर कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शिवशरण दुबे ने सोमवार को मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की चिकित्सा तथा गुजारा भत्ता के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए डीएलएसए के सचिव, एसीजेएम दुर्गेश अवस्थी को दिशा-निर्देश दिया.
इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवशरण दुबे ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में पीड़िता के नाम 25 हजार रुपये का चेक जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर को सौंपा, जबकि डीएलएसए सचिव श्री अवस्थी ने श्री ठाकुर को पीड़िता का बैंक खाता खोलने की सारी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.