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जीएसटी : जुलाई के क्रेडिट के लिए 28 सितंबर तक भरे ट्रॉन-1 फॉर्म

जमशेदपुर. जुलाई के जीएसटीआर 3बी के रिर्टन में एक्सेस इनपुट टैक्स का क्लेम लेनेवालाें काे 28 सितंबर तक ट्रॉन-1 फॉर्म भर कर जमा कराना होगा. सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि इसके लिए व्यापारियों को हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है. क्रेडिट का लाभ उन व्यापारियों काे मिलेगा, जिनका एक्साइज […]

जमशेदपुर. जुलाई के जीएसटीआर 3बी के रिर्टन में एक्सेस इनपुट टैक्स का क्लेम लेनेवालाें काे 28 सितंबर तक ट्रॉन-1 फॉर्म भर कर जमा कराना होगा. सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि इसके लिए व्यापारियों को हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है.

क्रेडिट का लाभ उन व्यापारियों काे मिलेगा, जिनका एक्साइज में एक्सेस फीगर दिख रहा है. सेंड वेट क्रेडिट जून 2017 के रिटर्न में एक्सेस हाेने पर, वैट के रिटर्न में इनपुट टैक्स एक्सेस हाेने पर ही उन्हें क्रेडिट का लाभ मिलेगा. व्यापारियों काे निर्देश दिया गया है कि 30 जून 2017 तक का स्टॉक, जिसका व्यापारी के पास एक्साइज पेड इनवॉयस है, काे लाभ मिलेगा.

इसका लाभ लेने के लिए व्यवसायी काे अपने स्टॉक काे कैरी फारवर्ड एवं इनवॉयस पर दिखायी गयी एक्साइज ड्यूटी पर ही जीएसटी के अंतर्गत क्रेडिट प्रदान किया जायेगा. इसके लिए भी व्यापारी काे ट्रॉन-1 फाॅर्म अॉनलाइन भरना हाेगा. जिसकी समय सीमा 28 सितंबर हाेगी.

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