जमशेदपुर : सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौरान इनपुट क्रेडिट लेने वाले टैक्स पेयर्स को कुछ राहत देते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए छह दिन का और समय दे दिया है. अब ये टैक्स पेयर्स 25 अगस्त तक कर रिटर्न फाइल कर पायेंगे. जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को जुलाई के लिए अपना पहला रिटर्न जीएसटीआर 3बी जीएसटी नेटवर्क पर 20 अगस्त तक दाखिल करने का पहला निर्देश दिया गया था.
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आइटीसी लेने वाले 25 तक भरें रिटर्न
जमशेदपुर : सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौरान इनपुट क्रेडिट लेने वाले टैक्स पेयर्स को कुछ राहत देते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए छह दिन का और समय दे दिया है. अब ये टैक्स पेयर्स 25 अगस्त तक कर रिटर्न फाइल कर पायेंगे. जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को जुलाई के लिए […]
सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की नयी व्यवस्था के तहत जुलाई महीने का रिटर्न फाइल करने और टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 5 दिन बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी. जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर भारी दबाव से तकनीकी दिक्कतें आने के कारण सरकार ने शनिवार को यह फैसला किया. इससे पहले जुलाई महीने का रिटर्न दाखिल करने और टैक्स चुकाने की समय सीमा रविवार को समाप्त होने वाली थी. रिटर्न फाइल करने की शुरुआत पांच अगस्त से हो चुकी है.
वाणिज्य कर विभाग उन इकाइयों को कुछ राहत देगा, जो इस नयी व्यवस्था में बदलाव के दौर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करेंगी. इन इकाइयों को सेल्फ असेसमेंट के आधार पर 20 अगस्त तक टैक्स जमा कराना होगा, लेकिन उन्हें अपना रिटर्न 28 अगस्त तक दाखिल करना होगा. बदलाव के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेने वाले टैक्स पेयर्स को फाॅर्म 3बी में अनिवार्य रूप से अपना टैक्स और रिटर्न 20 अगस्त से पहले जमा कराना होगा. वाणिज्य कर विभाग के साकची स्थित कार्यालय में संयुक्त आयुक्त प्रशासन जेपी टाेप्पाे के नेतृत्व में कार्यशाला का आयाेजन किया गया. इसमें विभागीय पदाधिकारियाें के अलावा व्यावसायियाें आैर अधिवक्ताआें ने भी हिस्सा लिया. जेपी टाेप्पाे ने ट्रान-1 आैर जीएसटीआर 3बी पर चर्चा की.
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