लाइसेंस निर्गत करने हेतु अन्य कागजात के साथ-साथ स्थानीय निकायों एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनअोसी अनिवार्य है. शहरी निकायों में वधशाला/ मांस दुकान के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी का अभाव के कारण विक्रेताअों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दुकानदारों की परेशानी को देखते हुए सरकार मांस दुकान को सिंगल विंडो के तहत एनअोसी एवं लाइसेंस निर्गत करने का निर्णय लिया है.
BREAKING NEWS
Advertisement
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने दिया निर्देश, सिंगल विंडो सिस्टम से निर्गत करें मांस दुकानों का लाइसेंस
जमशेदपुर. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने वधशाला अौर मांस विक्रेताअों को दुकानों का लाइसेंस सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निर्गत करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त को लिखे पत्र में प्रधान सचिव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार फूड सेफ्टी अॉफिसर के रूप में अपर मुख्य […]
जमशेदपुर. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने वधशाला अौर मांस विक्रेताअों को दुकानों का लाइसेंस सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निर्गत करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त को लिखे पत्र में प्रधान सचिव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार फूड सेफ्टी अॉफिसर के रूप में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को वधशाला/मांस दुकानों का लाइसेंस निर्गत करने के लिए नामित किया गया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement