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वाहनों में नाइट रिफ्लेक्टिव टेप लगाना हुआ अनिवार्य

ट्रैफिक डीएसपी सभी एसोसिएशन के साथ बैठ कर देंगे जानकारी टेप नहीं लगे होने पर देना होगा पांच सौ रुपये जुर्माना जमशेदपुर : शहर में दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर नाइट रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है. एक सप्ताह बाद जिले में इसकी जांच शुरू की जायेगी. टेप नहीं लगाने वाले वाहनों से पांच […]

ट्रैफिक डीएसपी सभी एसोसिएशन के साथ बैठ कर देंगे जानकारी

टेप नहीं लगे होने पर देना होगा पांच सौ रुपये जुर्माना
जमशेदपुर : शहर में दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर नाइट रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है. एक सप्ताह बाद जिले में इसकी जांच शुरू की जायेगी. टेप नहीं लगाने वाले वाहनों से पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. इसकी जानकारी ट्रैफिक डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने दी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए टेंपो से लेकर ट्रेलर मालिकों तक को जागरूक किया
जायेगा. इसके लिए मिनी बस एसोसिएशन, ट्रक एंड ट्रेलर एसोसिएशन, शिक्षित बेरोजगार टेंपो चालक संघ, टैक्सी एसोसिएशन, स्कूल वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानकारी दी जायेगी. नाइट रिफ्लेक्टिव टेप कहां उपलब्ध होगा और कितने में मिलेगा, इसकी भी जानकारी भी दी जायेगी.
फिटनेस से पहले नाइट रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य
ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि किसी भी तरह के कॉमर्शियल वाहनों को फिटनेस लेने से पहले नाइट रिफ्लेक्टिव टेप वाहन पर लगा रहना अनिवार्य किया जा रहा है. टेप नहीं लगे रहने से वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जायेगा और वाहन मालिक से जुर्माना राशि भी वसूली जायेगी.

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