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वाहनों में लगाना होगा रिफ्लेक्टिंग टेप

सुपीम कोर्ट के आदेश पर संयुक्त परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र जमशेदपुर : सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक, ट्रेलर आदि में आगे व पीछे रिफ्लेक्टिंग टेप (रेडियम स्ट्रिप) लगाना परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया गया है. जिन वाहनों पर टेप नहीं लगा होगाा, उसके खिलाफ कार्रवाई की […]

सुपीम कोर्ट के आदेश पर संयुक्त परिवहन आयुक्त ने जारी किया पत्र

जमशेदपुर : सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक, ट्रेलर आदि में आगे व पीछे रिफ्लेक्टिंग टेप (रेडियम स्ट्रिप) लगाना परिवहन विभाग ने अनिवार्य कर दिया गया है. जिन वाहनों पर टेप नहीं लगा होगाा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसके तहत वाहनों में एआइएस:090 मानक का रिफ्लेक्टिंग टेप लगाना अनिवार्य किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी यातायात डीएसपी, मोटरयान निरीक्षक को पत्र लिख जांच अभियान चलाने को कहा है. आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट मांगी है.
संयुक्त परिवहन आयुक्त का आदेश मिल गया है. जल्द ही जांच अभियान चलेगा. जांच के दौरान रिफ्लेक्टिंग टेप नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जायेगा. सुरक्षा के दृष्टिकोण से जल्द से जल्द टेप लगा लें. अवधेश सिंह, मोटरयान निरीक्षक, जमशेदपुर

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