इसके लिए पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करें. इस दौरान बताया गया कि सेल परचेज व सर्विस देने वाले सभी सरकारी विभागों के लिए भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है.
अपील के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि लाइसेंस और आरसी से जुड़े डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. आरटीओ डिपार्टमेंट जहां कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. सर्विस देने वाले व सेल परचेज से जुड़े विभागों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिये गये हैं. सभी डिपार्टमेंट व्यापारियों की तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गयी है.