इसके लिए व्यापारियाें काे ट्रॉन वन फॉर्म भरना हाेगा, जिसमें सारा विवरण उपलब्ध कराना हाेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई विभाग पूरा करेगा. कपड़े में एक्साइज ड्यूटी संबंधी यदि इनवॉयस कटा हुआ है, ताे उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा.
इनवॉयस कटने के 90 दिनाें के अंदर उन्हें इसका विवरण जमा कराना हाेगा, तभी उन्हें क्रेडिट का लाभ मिल सकेगा. इस अवसर पर वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त (अपील) अजय कुमार सिन्हा, उपायुक्त सीएल शर्मा, संजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता मानव केडिया समेत कई व्यवसायी मौजूद थे.जीएसटी पर आज महत्वपूर्ण चर्चा: वाणिज्य कर विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुक्रवार को जीएसटी पर महत्वपूर्ण चर्चा का आयाेजन तीन बजे से किया जायेगा. इसमें पहली बार वाणिज्य कर विभाग के अधिवक्ता आैर चार्टड एकाउंटेंट काे आमंत्रित किया है.