जमशेदपुर : दस वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कन्हाई टुडू को एडीजे-1 की कोर्ट ने गुरुवार को 14 वर्ष जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी पर पोस्को एक्ट भी लगाया गया है. जिसके तहत 5 वर्ष की सजा सुनाई गयी है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले में छह लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी.
मामला 10 अक्तूबर 2013 की है. मामले को लेकर बच्ची के पिता ने कोवाली थाना में कन्हाई टुडू के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. दर्ज केस के अनुसार बच्ची नुअाग्राम पोटका की रहने वाली है.
घटना की रात करीब आठ बजे बच्ची अपने घर के पास स्थित दुकान से कुछ सामान लाने के लिए निकली थी. उसी दौरान कन्हाई टुडू बच्ची को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था.