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कोल्हान यूनिवर्सिटी: हाईकोर्ट के फैसले के बाद टाइम बाउंड स्कीम का मिलेगा लाभ, आधे से अधिक शिक्षक बनेंगे प्रोफेसर

चाईबासा: कोल्हान विश्वविद्यालय के आधे से अधिक शिक्षकों को अब टाइम बाउंड स्कीम के तहत एक साथ प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति मिल जायेगी. ऐसा झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की अदालत द्वारा विगत 1 मई को विवि के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ डीएन महतो एवं डॉ डीआर कुइरी द्वारा दायर याचिका पर दिये गये […]

चाईबासा: कोल्हान विश्वविद्यालय के आधे से अधिक शिक्षकों को अब टाइम बाउंड स्कीम के तहत एक साथ प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति मिल जायेगी. ऐसा झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की अदालत द्वारा विगत 1 मई को विवि के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ डीएन महतो एवं डॉ डीआर कुइरी द्वारा दायर याचिका पर दिये गये फैसले के आलोक में संभव होगा. हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इसके लिए जारी कट ऑफ डेट को 23 सितंबर, 1995 से बढ़ाकर 27 जुलाई, 1998 तक कर दिया है.
गौरतलब है कि दोनों प्राध्यापकों ने सरकार की ओर से जारी कट ऑफ डेट (23 सितंबर, 1995) को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने याचिका में बताया था कि योग्यता धारण करने के बाद भी उनकी टाइम बाउंड स्कीम के तहत प्रोन्नति नहीं हो पा रही है. याद रहे कि 16 वर्षीय टाइम बाउंड स्कीम के लिए 23 सितंबर, 1995 का कटऑफ डेट तय किया गया था, जिसके कारण वर्ष 1981-82 में नियुक्त शिक्षकों के उक्त तिथि तक 16 वर्ष पूरे नहीं हो पा रहे थे.

शैक्षणिक एवं शोध की योग्यता होने के बावजूद सरकार के कटऑफ डेट के अनुसार शिक्षकों की प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति नहीं हो पाती. इससे कई शिक्षक पदोन्नति से वंचित रह जाते. इसी के खिलाफ कोल्हान विवि के गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ डीआर कुइरी एवं फिजिक्स विभागाध्यक्ष सह एसोसिएट प्रोफेसर डॉ डीएन महतो ने जून 2016 में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

चार माह में नयी गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चार माह के अंदर प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए नयी गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके लिए कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें एचआरडी के सचिव, जेपीएसी के सचिव तथा झारखंड के सभी विवि के कुलसचिवों को सदस्य बनाने को कहा गया है. कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार होने के तीन महीने के अंदर विवि में जमा पदोन्नति के सभी आवेदनों की स्क्रीनिंग कर पदोन्नति की प्रक्रिया में भेजने का भी निर्देश दिया है.

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