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अधिसूचना पहुंची रजिस्ट्री शुरू

जमशेदपुर. महिलाओं की संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी छूट और एक रुपये में रजिस्ट्री करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखंड द्वारा महिलाओं के पक्ष में निष्पादित पचास लाख रुपये मूल्य तक के विक्रय विलेखों पर […]

जमशेदपुर. महिलाओं की संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी छूट और एक रुपये में रजिस्ट्री करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखंड द्वारा महिलाओं के पक्ष में निष्पादित पचास लाख रुपये मूल्य तक के विक्रय विलेखों पर अनुच्छेद ‘क’ के अधीन रजिस्ट्री फीस में शर्तों के साथ छूट दी गयी है.

इसके तहत कहा गया है कि सारे खरीदार महिला होनी चाहिए, यह छूट महिलाओं को मात्र एक दस्तावेज के निबंधन पर ही प्रदान किया जायेगा अर्थात यदि महिला द्वारा दूसरा दस्तावेज निबंधित कराया जाता है, तो उस पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी.

यदि दस्तावेज का मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक होगा तो पचास लाख रुपये तक के मूल्य पर ही छूट प्रदान की जायेगी और पचास लाख से अधिक मूल्य पर तीन फीसदी निबंधन शुल्क प्रभावी होगा. यदि खरीदारों की संख्या एक से अधिक होगी, तो यह छूट तभी दी जा सकेगी, जब सभी खरीदार महिलाएं होंगी. इस छूट हेतु संबंधित खरीदार महिला को यह शपथ पत्र देना होगा है. इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या 1396 दिनांक 12 नवंबर 2015 को विलोपित किया जाता है. यह प्रावधान अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा. इसके साथ मुद्रांक शुल्क (स्टांप फीस) के भी नियमों को बदला गया है, जिसके तहत एक रुपये में स्टांप फीस उपलब्ध करा दिया गया है.

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