जीएसटी. सेल्स टैक्स के ज्वाइंट कमीश्नर ने व्यापारियों को किया आगाह
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15 तक करा लें निबंधन
जीएसटी. सेल्स टैक्स के ज्वाइंट कमीश्नर ने व्यापारियों को किया आगाह जमशेदपुर : सेल्स टैक्स विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर जय प्रकाश टोप्पो ने कहा है कि व्यवसायियों को जीएसटी में निबंधन कराने के लिए 15 जून तक का अंतिम मौका है. इसके बाद निबंधन नहीं वालों को कारोबार करने में न सिर्फ दिक्कत होगी बल्कि […]
जमशेदपुर : सेल्स टैक्स विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर जय प्रकाश टोप्पो ने कहा है कि व्यवसायियों को जीएसटी में निबंधन कराने के लिए 15 जून तक का अंतिम मौका है. इसके बाद निबंधन नहीं वालों को कारोबार करने में न सिर्फ दिक्कत होगी बल्कि कानूनी कार्रवाई के कारण आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ेगी. निबंधन कराने वाले व्यवसायी को अभी प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, पहली जुलाई से जीएसटी का नया नंबर युक्त लाइसेंस जारी किया जायेगा. इसके लिए सभी अंचल में हेल्पडेस्क भी बनाये गये हैं.
क्या-क्या दिक्कत होगी. ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि 30 जून 2017 को माल को अंतिम शेष (क्लोजिंग स्टॉक) पर चुकता वैट(इनपुट टैक्स) का क्रेडिट पहली जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत वे नहीं ले पायेंगे. अनिबंधित व्यापारी या आपूर्तिकर्ता माल की बिक्री, आपूर्ति पर क्रेता, प्राप्त करने वाला (रिसिप्ट) से जीएसटी की वसूली नहीं कर सकेंगे जबकि निबंधित व्यवसायियों, आपूर्तिकर्ता से माल व सर्विस क्रय के समय उन्हें जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा. अनिबंधित व्यवसायियों को आइटीसी (इनपुर टैक्स क्रेडिट) की सुविधा देय नहीं होगी. अनिबंधित व्यवसायी माल की खरीद एवं बिक्री हेतु वे बिब जनरेट नहीं कर सकेंगे. अनिबंधित व्यवसायी इंटर स्टेट सेल अौर आपूर्ति नहीं कर सकेंगे. श्री टोप्पो ने बताया कि जीटीएस लागू होने के बाद खरीद-बिक्री या आपूर्ति का विवरण छुपाना संभव नहीं होगा. पकड़े जाने पर खरीद-बिक्री या आपूर्ति में अधिक राशि का भुगतान बतौर दंड करना पड़ेगा. वैट व अन्य टैक्स में जमशेदपुर प्रमंडल में 2930 व्यापारी निबंधित है, जिन्होंने अब तक जीएसटी में निबंधन नहीं कराया है.
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