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बसपा नेता के हत्यारे को उम्रकैद की सजा,जुर्माना

हजारीबाग : बसपा नेता देवनाथ पासवान की हत्या के मामले में आरोपी सीटन पासवान को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. एसटी, एससी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ओपी पांडेय ने सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया. न्यायालय ने अभियुक्त पर धारा […]

हजारीबाग : बसपा नेता देवनाथ पासवान की हत्या के मामले में आरोपी सीटन पासवान को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
एसटी, एससी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ओपी पांडेय ने सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया. न्यायालय ने अभियुक्त पर धारा 302, 201 पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास मुकर्रर की. मालूम हो कि बसपा नेता देवनाथ पासवान की हत्या 18 साल पूर्व पांच जनवरी 2000 में की गयी थी. मृतक की पुत्री सावित्री कुमारी के बयान पर केरेडारी थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के मुताबिक देवनाथ पासवान रांची से वापस केरेडारी बस से पहुंचे थे.
अंधेरा हो गया था. इसी समय घात लगाये अपराधियों ने लाठी डंडे से उनकी पिटाई की और चौक से लगभग पांच गज दूर डोंगढा घाटी में ले जाकर हत्या कर दी. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता किशोरी मोहन वर्मा, तुलसी दुबे ने बहस की.

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