गुमला: नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने सोमवार को दोषी अमित कुजूर (26) को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी जारी प्रखंड के सिकरी गांव का रहने वाला है।
मामला 16 अगस्त 2020 की रात का है। अभियोजन के अनुसार, घटना की रात अमित कुजूर एक घर में घुस गया था। घर में सो रही चार वर्षीय बच्ची को वह उठाकर झाड़ी के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इसी दौरान बच्ची की मां मौके पर पहुंच गई। मां को आता देख आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया।घटना के बाद बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। इसके बाद सोमवार को अदालत ने सजा सुनाते हुए 10 वर्ष के कारावास के साथ दो लाख रुपये जुर्माना लगाया।
