गुमला. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के तत्वावधान में गुमला प्रखंड के टोटांबी बाजारटांड़ में रविवार को चलंत विधिक जागरूकता शिविर सह मोबाइल लोक अदालत लगाया गया. शिविर में प्राधिकार के सचिव यशवंत कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी. कहा कि डायन प्रथा लोगों का सिर्फ वहम है. समाज में कोई भी डायन नहीं होता है. गरीब महिला अथवा पुरुष का जमीन या कोई और संपत्ति हड़पने की नियत से उसे डायन घोषित कर गांव से निकाल दिया जाता है. लोगों को इससे दूर रहना चाहिए. इस प्रथा के अंतर्गत डायन इंगित करनेवाले को कठोर सजा का प्रावधान है. अधिवक्ता बुंदेश्वर गोप ने मंच का संचालन करते हुए विभिन्न प्रकार के कानूनों की जानकारी दी.
समाज में मन का वहम है डायन : यशवंत
गुमला. जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के तत्वावधान में गुमला प्रखंड के टोटांबी बाजारटांड़ में रविवार को चलंत विधिक जागरूकता शिविर सह मोबाइल लोक अदालत लगाया गया. शिविर में प्राधिकार के सचिव यशवंत कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी. कहा कि डायन प्रथा लोगों का सिर्फ वहम […]
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