गुमला एसपी का निर्देश - थानों में अब नहीं करायी जायेगी प्रेमी जोड़ों की शादी

Updated at : 14 Sep 2019 7:22 PM (IST)
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गुमला एसपी का निर्देश - थानों में अब नहीं करायी जायेगी प्रेमी जोड़ों की शादी

दुर्जय पासवान, गुमला जिला प्रशासन गुमला, बाल सखा, चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई), एराऊज व एक्शन ऐड के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को सूचना भवन गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन व बाल संरक्षण को लेकर कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए. जिन्हें बच्चों के उन्मुख तस्करी प्रोटोकॉल व […]

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दुर्जय पासवान, गुमला

जिला प्रशासन गुमला, बाल सखा, चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई), एराऊज व एक्शन ऐड के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को सूचना भवन गुमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन व बाल संरक्षण को लेकर कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए. जिन्हें बच्चों के उन्मुख तस्करी प्रोटोकॉल व राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया.

मौके पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम 2005 का सही अनुपालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर जिस भी किशोर का मामला पुलिस के सामने आये, उस पर जेजे एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें. जरूरत पड़ने पर सख्ती भी करें.

इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मानव तस्करी से निपटने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाने पर बल दिया. उन्‍होंने कह कि सभी थाना क्षेत्रों में जागरुकता कार्यक्रम चलाएं और लोगों को तस्करी की भयावहता की जानकारी देते हुए तस्करी में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर सूचना देने के लिए प्रेरित करें. मानव तस्करी जैसी घटना के पीछे स्थानीय लोगों का ही हाथ होता है. इसलिए ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है. मानव तस्करी करने वालों को पकड़े और उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चों के लिए भी कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. लोगों को इसकी भी जानकारी दें. ताकि बच्चे योजना से लाभान्वित हो सकें. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आये दिन पुलिस थानों में प्रेमी युगल की शादी कराने के मामले आ रहे हैं. थाना में शादी-विवाह को बढ़ावा नहीं दें. गुमशुदगी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें.

कार्यकम को चाईल्ड लाईन एराऊज की समन्वयक रागिनी प्रसाद, बाल सखा के राज्य समन्वयक पीयूस सेनगुप्ता, राहुल प्रवीण ने भी संबोधित किया. मौके पर सदर पुलिस उपाधीक्षक प्राण रंजन, एसडीपीओ बसिया दीपक कुमार, बाल कल्याण समिति पूर्व अध्यक्ष शंभू सिंह, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अलख नारायण सिंह, बाल कल्याण समिति के सदस्य कृपा खेस, सुषमा देवी, संजय कुमार भगत, जिला अधिकारी सुदर्शन कुमार बारी, महिपाल साहू, सुमति कुमारी, आशा रानी, शांति देवी, धनमईत, संप्रेषण गृह के अधीक्षक अविनाश गिरि, एराऊज के माईकल एक्का, विनोद टोप्पो, सहदेव साहू, महिला थाना से सरस्वती कुमार मिंज, रामकुमार सिंह, श्रम अधीक्षक एतवारी महतो, विभिन्न थाना से बाल सखा के कैडर, चाइल्ड लाइन के सदस्य व अन्य मौजूद थे.

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