ट्रैफिक नियम तोड़ा, तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस
Updated at : 09 Oct 2018 8:31 AM (IST)
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गुमला : जिला परिवहन पदाधिकारी मो जमाले राजा ने गुमला शहर के पटेल चौक में वाहनों की जांच की. ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वाले चालकों से जुर्माना वसूला गया. वाहन जांच के बाद बस एसोसिएशन गुमला एवं बस मालिकों के साथ बैठक की, जिसमें बसों का आवागमन सुचारू रूप हो, इस पर विचार-विमर्श […]
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गुमला : जिला परिवहन पदाधिकारी मो जमाले राजा ने गुमला शहर के पटेल चौक में वाहनों की जांच की. ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने वाले चालकों से जुर्माना वसूला गया. वाहन जांच के बाद बस एसोसिएशन गुमला एवं बस मालिकों के साथ बैठक की, जिसमें बसों का आवागमन सुचारू रूप हो, इस पर विचार-विमर्श किया.
जानकारी दी गयी कि अगर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए रद्द किया जा सकता है. यह भी निर्देश दिया कि पटेल चौक से निकलने वाली बसें कछुए की चाल न चले. अथवा ट्रैफिक को बाधित ना करें. शहर में जहां-तहां बसों को खड़ा करने पर रोक लगा दी गयी है. डीटीओ ने कहा है कि बस पड़ाव से निकलने के बाद अक्सर देखा जाता है कि बसों की रफ्तार काफी कम हो जाती है और रूक-रूक कर चलती है, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है.
इसपर भी विशेष ध्यान देने काे कहा गया. डीटीओ ने बस पड़ाव का भी निरीक्षण कर बसों के निकलने वाले रूट की जानकारी ली. मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी जे राजा के अलावा सड़क सुरक्षा के सदस्य आइटी मैनेजर प्रवीण दुर्गा, आइटी सहायक मंटू रवानी एवं तकनीकी सहायक रवि कुमार मौजूद थे.
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