बुधवार को गुमला के एडीजे-टू वंशीधर तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना की रकम नहीं देने पर छह माह की सजा भुगतनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. जानकारी के अनुसार, 23 जनवरी 2016 को दिन के 11 बजे रोशन खड़िया उर्फ सुकरा खड़िया ने अपनी मां सोनी देवी उर्फ बुटी देवी (65) की जम कर पिटाई कर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से मां के शव के ऊपर कपड़ा डाल कर आग लगा दी थी, जिससे शव का आधा हिस्सा जल गया था. उस वक्त गांव के मंगरा खड़िया ने सोनी देवी की हत्या उसके ही बेटे द्वारा करने व शव को जलाने की जानकारी पुलिस को दी थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव जाकर आरोपी को पकड़ा था. वहीं मंगरा ने कोर्ट में गवाही दी थी. इस केस के अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी थी.