अपराध: पिटाई कर हत्या करने के बाद शव को जला दिया था, मां के हत्यारे बेटे को उम्रकैद

Published at :31 Aug 2017 1:37 PM (IST)
विज्ञापन
अपराध: पिटाई कर हत्या करने के बाद शव को जला दिया था, मां के हत्यारे बेटे को उम्रकैद

गुमला: गुमला थाना क्षेत्र के चरकाटांगर जामटोली गांव में डेढ़ साल पहले मां की हत्या कर शव को जलाने के आरोपी बेटे रोशन खड़िया उर्फ सुकरा खड़िया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. बुधवार को गुमला के एडीजे-टू वंशीधर तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को […]

विज्ञापन
गुमला: गुमला थाना क्षेत्र के चरकाटांगर जामटोली गांव में डेढ़ साल पहले मां की हत्या कर शव को जलाने के आरोपी बेटे रोशन खड़िया उर्फ सुकरा खड़िया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

बुधवार को गुमला के एडीजे-टू वंशीधर तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना की रकम नहीं देने पर छह माह की सजा भुगतनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. जानकारी के अनुसार, 23 जनवरी 2016 को दिन के 11 बजे रोशन खड़िया उर्फ सुकरा खड़िया ने अपनी मां सोनी देवी उर्फ बुटी देवी (65) की जम कर पिटाई कर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से मां के शव के ऊपर कपड़ा डाल कर आग लगा दी थी, जिससे शव का आधा हिस्सा जल गया था. उस वक्त गांव के मंगरा खड़िया ने सोनी देवी की हत्या उसके ही बेटे द्वारा करने व शव को जलाने की जानकारी पुलिस को दी थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव जाकर आरोपी को पकड़ा था. वहीं मंगरा ने कोर्ट में गवाही दी थी. इस केस के अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola